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पश्चिम बंगाल: मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज-सुती इलाके में अगले 48 घंटों के लिए धारा 163 लागू

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज-सुती इलाके में प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले 48 घंटों तक धारा 144 लागू कर दी है। यह फैसला जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन लिया गया है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या साम्प्रदायिक तनाव से बचा जा सके।

???? महत्वपूर्ण सूचना: कई समाचार माध्यमों में गलती से “धारा 163” लिखा गया है, जबकि सही प्रावधान सीआरपीसी की धारा 144 है, जो सार्वजनिक सभाओं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाती है।


धारा 144 क्या है?

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सकती है। यह कदम आमतौर पर सार्वजनिक सुरक्षा, सांप्रदायिक शांति या आपातकालीन स्थिति को देखते हुए उठाया जाता है।


रघुनाथगंज-सुती में धारा 144 लागू होने के कारण

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। किसी अप्रिय घटना या अफवाह के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए धारा 144 को 48 घंटे के लिए लागू कर दिया है।

प्रशासन द्वारा लिए गए प्रमुख कदम:
  • इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है

  • ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है

  • सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है

  • किसी भी तरह की सभा, जुलूस, या प्रदर्शन सख्त रूप से प्रतिबंधित है


स्थानीय लोगों के लिए दिशा-निर्देश

  • आम नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है

  • बाजार और दुकानें समयबद्ध रूप से बंद रहेंगी

  • स्कूल, कॉलेज, और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी आवश्यकतानुसार बंद किया जा सकता है

  • कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है

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Author: sssrknews

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