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इको-फ्रेंडली दिवाली: दिल्ली में इस बार सिर्फ ग्रीन पटाखों की मंजूरी, जानें कब और कितने बजे तक कर सकेंगे आतिशबाज़ी

नई दिल्ली: दिवाली के मौके पर प्रदूषण नियंत्रण और त्योहार की रौनक के बीच संतुलन बनाते हुए दिल्ली प्रशासन ने इस साल राजधानी में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की सशर्त अनुमति दी है। प्रशासन ने शनिवार को पूरे शहर में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए 163 लाइसेंस जारी किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल NEERI द्वारा प्रमाणित और वैध QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे और खरीदे जा सकेंगे। अवैध या ऑनलाइन माध्यम से पटाखे बेचने या खरीदने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की बिक्री 18 से 21 अक्टूबर तक ही मान्य रहेगी।

???? दिल्ली में पटाखे चलाने का निर्धारित समय

प्रदूषण नियंत्रण विभाग के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है:

  • दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन:
    सुबह 6 बजे से 7 बजे तक
    रात 8 बजे से 10 बजे तक

इसके अलावा, लड़ी वाले पटाखों (Joint/String Crackers) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

???? कहां से खरीद सकते हैं ग्रीन पटाखे?

दिल्ली प्रशासन को पटाखों की बिक्री के लिए 188 अस्थायी लाइसेंस के आवेदन मिले थे, जिनमें से 163 को मंजूरी दी गई है। पटाखे केवल इन्हीं अधिकृत दुकानों से खरीदे जा सकते हैं:

क्षेत्र जारी लाइसेंसों की संख्या
शाहदरा 26
पूर्वी दिल्ली 25
उत्तर-पूर्वी दिल्ली 21
उत्तरी दिल्ली 18

नोएडा के निवासी भी चाहें तो पूर्वी दिल्ली स्थित इन अधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीद सकते हैं।

???? बचे हुए स्टॉक पर सख्त निगरानी

दिवाली (20 अक्टूबर) के बाद, सभी अस्थायी लाइसेंसधारी दुकानदारों को अपने बचे हुए पटाखों का स्टॉक दो दिनों के भीतर (22 अक्टूबर तक) थोक विक्रेता को लौटाना होगा।

पुलिस इन स्टॉक्स की विशेष जांच करेगी। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है या स्टॉक छिपाने की कोशिश करता है, तो उसके लाइसेंस और दुकान दोनों रद्द कर दिए जाएंगे।

दिवाली के दिन पुलिस की टीमें विशेष गश्त पर रहेंगी ताकि निर्धारित समय और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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Author: sssrknews

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