Home » ताजा खबर » AI समिट प्रोटेस्ट केस में कांग्रेस को बड़ी राहत, उदय भानु चिब जमानत पर रिहा

AI समिट प्रोटेस्ट केस में कांग्रेस को बड़ी राहत, उदय भानु चिब जमानत पर रिहा

नई दिल्ली: AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत मिल गई है, जिससे कांग्रेस को अहम राहत मिली है।

50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत

इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़े इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चिब को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।

इससे पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात अदालत में याचिका दाखिल कर चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग की थी। मामले के दो अन्य आरोपियों के लिए भी अलग-अलग रिमांड अर्जी दायर की गई थी। हालांकि, बचाव पक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त कारण पेश नहीं कर सकी।

अदालत ने जमानत देते हुए चिब को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सरेंडर करने का निर्देश भी दिया है।

AI समिट के दौरान हुआ था हंगामा

दिल्ली में AI समिट के दौरान भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नेता की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है और वह इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है।

sssrknews
Author: sssrknews

इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करें

Leave a Comment

Share This