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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: सभी हाई कोर्ट 3 महीने के भीतर लंबित मामलों पर सुनाएं फैसला

भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक फैसलों में देरी रोकने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी हाई कोर्ट के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करते हुए लंबित मामलों के फैसले तय समय सीमा में सुनाने को कहा है। यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि सभी हाई कोर्ट तीन महीने के भीतर लंबित मामलों में फैसला सुनाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जमानत से जुड़े आदेश उसी दिन या अधिकतम अगले दिन जारी किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि नियमित जमानत आदेशों की सूचना तुरंत संबंधित पक्षों तक पहुंचाई जाए, ताकि विचाराधीन कैदियों की रिहाई में अनावश्यक देरी न हो। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जमानत पाने वाले कैदियों को उसी दिन रिहा किया जाना चाहिए।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी फैसलों को सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर संबंधित हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्णय के मुख्य भाग को सुनाए जाने की तारीख ही फैसले की आधिकारिक तारीख मानी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जहां हजारों लोग समय पर न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। इसलिए मामलों का शीघ्र निपटारा और समय पर फैसला सुनाना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इन निर्देशों का उद्देश्य किसी न्यायाधीश या संस्था पर सवाल उठाना नहीं है।

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Author: sssrknews

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