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देवघर चारा घोटाला केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

देवघर चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत बरकरार

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहता, खासकर तब जब उस आदेश को जारी हुए करीब सात वर्ष बीत चुके हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि सीबीआई की अपील वर्ष 2018 से लंबित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

CBI ने क्या दलील दी?

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने अदालत में दलील दी कि लालू यादव की जमानत याचिका पहले दो बार खारिज हो चुकी थी। बाद में हाई कोर्ट ने यह मानते हुए जमानत दे दी कि उन्होंने अपनी सजा का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है। सीबीआई का तर्क था कि यह गणना सही नहीं थी, क्योंकि अलग-अलग मामलों में दी गई सजाओं को एक साथ चलने वाली सजा नहीं माना जा सकता।

क्या है देवघर चारा घोटाला मामला?

देवघर चारा घोटाला बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामलों में से एक है। यह मामला पशुपालन विभाग में फर्जी बिलों और दस्तावेजों के जरिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस घोटाले का खुलासा वर्ष 1996 में विभाग में हुई छापेमारी के बाद हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की।

जून 1997 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में आरोपी बनाया था। करीब 950 करोड़ रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। यह घोटाला वर्ष 1992 से 1995 के बीच उस समय हुआ था, जब लालू यादव अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे और वित्त तथा पशुपालन विभाग का प्रभार भी उनके पास था।

फिलहाल लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उनकी जमानत बरकरार रहेगी, जबकि मामले की आगे की सुनवाई हाई कोर्ट में जारी रहेगी।

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