नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा था, जो कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के WFI अध्यक्ष रहते हुए कथित यौन उत्पीड़न को लेकर लगाए थे। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2023 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ आपराधिक बल के प्रयोग और आपराधिक धमकी समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। विनोद तोमर को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।
बंद कमरे में हुई थी सुनवाई
पिछले महीने अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी। मामले की सुनवाई बंद कमरे (इन-कैमरा) में हुई। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
अंतिम बहस के दौरान शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन के नेतृत्व में रेहान खान और ऋषभ भाटी सहित अन्य वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई थी FIR
यह मामला जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई दिल्ली पुलिस की एफआईआर से जुड़ा था। प्रदर्शन के दौरान महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर WFI अध्यक्ष रहते हुए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।
जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोपों का उल्लेख किया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक सदस्य और मामले के जांच अधिकारी के बयान भी दर्ज किए थे। मामला भारत और विदेश की कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित था, जिनमें बृजभूषण शरण सिंह पर WFI प्रमुख के रूप में कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। अब अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।
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