करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके याचिका की सुनवाई स्थगित की
करूर में शनिवार को हुई भगदड़ के बाद थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) के खिलाफ दायर याचिका की मद्रास हाई कोर्ट में आज (रविवार) सुनवाई रद्द कर दी गई। इस दुर्घटना में 40 लोग मारे गए थे। याचिकाकर्ता ने पार्टी को किसी भी सार्वजनिक सभा या रैली की अनुमति न देने की मांग की थी।
हाई कोर्ट के वेकेशन जज, जस्टिस एन. सेन्थिलकुमार ने मूल रूप से सुनवाई आज शाम 4:30 बजे निर्धारित की थी। याचिकाकर्ता एन. सेन्थिलकन्नन ने तमिलनाडु के डीजीपी को निर्देश देने की मांग की थी कि भगदड़ की जांच पूरी होने तक टीवीके की कोई भी सार्वजनिक गतिविधि न हो। यह याचिका पहले टीवीके द्वारा दायर मामले से जुड़ी है, जिसमें पार्टी ने पुलिस द्वारा लगाए गए सख्त नियमों को चुनौती दी थी।
हालांकि, सीनियर एडवोकेट जी. संकरन के अनुरोध पर कोर्ट ने सुनवाई रद्द कर दी और इसे अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया, ताकि सभी पक्ष अपनी दलीलें पूरी तरह तैयार कर सकें।
इस बीच, टीवीके ने मदुरै बेंच में अलग याचिका दायर की है, जिसमें भगदड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मदुरै बेंच के जस्टिस एम. धंडापानी ने इसे सोमवार दोपहर 2:15 बजे सुनने का आदेश दिया है।
भगदड़ में मृतक परिवारों ने टीवीके और स्थानीय प्रशासन पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया है। विजय ने सोशल मीडिया पर इस घटना को ‘अपूरणीय क्षति’ बताते हुए मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की।






