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“मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों को किया बरी”

मुंबई: मालेगांव में साल 2006 में हुए बम धमाके मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को सबूतों के अभाव में निर्दोष मानते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इस सीरियल धमाके में मस्जिद के पास 37 लोगों की मौत हुई थी।

इससे पहले भी इस मामले से जुड़े एक अन्य केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी शामिल थे। अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सभी आरोप खारिज कर दिए थे।

मालेगांव में यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जब नासिक जिले के भिक्कू चौक स्थित मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में रखा बम फट गया था। यह घटना रमज़ान के दौरान और नवरात्रि से ठीक पहले हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। धमाके में कई लोगों की जान गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाह पेश किए, जिनमें से 34 गवाह अपने बयान से मुकर गए, जिससे केस कमजोर पड़ गया। शुरुआती जांच महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने की थी, जिसने आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। बाद में 2011 में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई, जिसने 2016 में पूरक चार्जशीट दाखिल करते हुए कुछ आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराएं हटाने की सिफारिश की थी।

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Author: sssrknews

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