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रेलवे ने नियम तोड़ने पर 1567 यात्रियों को किया गिरफ्तार, यात्रा से पहले जरूर जान लें ये बातें

Indian Railways Rules: भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, और उनकी सुविधा व सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियम-कायदे तय किए हैं। इन नियमों का पालन करना हर यात्री की जिम्मेदारी है, ताकि अन्य यात्रियों और रेलवे को किसी तरह की परेशानी न हो। नियमों के उल्लंघन पर रेलवे सख्त कार्रवाई करती है।

इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने 1 अप्रैल से 23 जून के बीच 3628 मामलों में कार्रवाई की है और 1567 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई यात्रियों द्वारा गैर-ज़रूरी तरीके से इमरजेंसी अलार्म चेन खींचने के मामलों में की गई है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें और बेवजह अलार्म चेन खींचने से बचें, क्योंकि यह न सिर्फ अपराध है बल्कि इससे पूरी ट्रेन की सुरक्षा और समयसारणी प्रभावित होती है।

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां
प्रयागराज मंडल के अनुसार, 1 अप्रैल से 23 जून 2025 के बीच अवैध चेन पुलिंग के कुल 3628 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1567 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया।
अप्रैल में 1188 मामले दर्ज कर 413 यात्रियों को, मई में 1265 मामलों में 665 यात्रियों को और जून में 23 तारीख तक 1175 मामलों में 459 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया।

सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हुईं, जहां 230 यात्रियों को पकड़ा गया। अन्य प्रमुख स्टेशनों पर गिरफ्तारी के आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • टूंडला जंक्शन: 140
  • फतेहपुर स्टेशन: 133
  • इटावा जंक्शन: 130
  • अलीगढ़ जंक्शन: 128
  • मिर्जापुर: 128
  • प्रयागराज जंक्शन: 110
  • नैनी जंक्शन: 73
  • प्रयागराज छिवकी: 67
  • फफूंद स्टेशन: 44

क्या है इमरजेंसी अलार्म चेन खींचने का कानून?
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत ट्रेनों में इमरजेंसी चेन खींचना केवल आपात स्थिति में ही मान्य है।
अगर कोई यात्री इसका गलत इस्तेमाल करता है, तो उस पर सेक्शन 141 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस सेक्शन के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर:

  • ₹1000 तक जुर्माना,
  • या 1 साल तक की जेल,
  • या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती हैं।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इमरजेंसी अलार्म चेन का प्रयोग केवल आपात स्थिति में ही करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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Author: sssrknews

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