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संसद सुरक्षा चूक मामला: हाई कोर्ट से दो आरोपियों को जमानत, दिल्ली पुलिस ने जताया विरोध

संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपियों—नीलम आजाद और महेश कुमावत—को जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत याचिका का विरोध किया था, बावजूद इसके कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। बता दें कि यह मामला साल 2023 का है, जब लोकसभा में घुसकर पीली गैस छोड़ी गई थी और नारेबाजी की गई थी।

कोर्ट ने क्या शर्तें लगाईं?
दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत की अवधि के दौरान दोनों न तो मीडिया से बात करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी या पोस्ट साझा करेंगे। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दोनों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।

पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा?
इससे पहले निचली अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 21 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों का मकसद 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की भयावह यादों को ताज़ा करना था, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।

क्या थी पूरी घटना?
13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला सामने आया। संयोगवश, यह वही दिन था जब साल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी थी। घटना के दौरान लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था, तभी दर्शक दीर्घा से सागर शर्मा और मनोरंजन डी अचानक कूदकर सदन के भीतर आ गए। उन्होंने पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी शुरू कर दी। उस समय सदन में मौजूद सांसदों ने तत्काल उन्हें काबू किया।

इसी के साथ संसद परिसर के बाहर दो अन्य आरोपियों—अमोल शिंदे और नीलम आजाद—ने रंगीन गैस का स्प्रे किया और नारेबाजी की। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ललित झा तथा महेश कुमावत को भी गिरफ्तार किया।

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Author: sssrknews

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