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दिल्ली में राहत: पुरानी गाड़ियों पर बैन हटाया, अब मिलेगा ईंधन – सीज नहीं होंगी गाड़ियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ी राहत देते हुए पुरानी गाड़ियों पर लगाया गया प्रतिबंध वापस ले लिया है। अब पेट्रोल पंपों पर इन वाहनों को ईंधन मिलने में कोई रोक नहीं होगी और न ही उन्हें सीज किया जाएगा। यानी अब सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ियों पर कोई बैन नहीं लगाया जाएगा। दरअसल, गाड़ियों पर बैन और पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी थी, जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को बड़ी राहत, अब नहीं होंगी सीज – मिलेगा ईंधन

दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर लिए गए सख्त फैसले पर यू-टर्न ले लिया है। अब राजधानी में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारें भी आराम से सड़कों पर दौड़ सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 जुलाई से लागू किए गए नियमों को वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि अब पेट्रोल पंपों पर इन गाड़ियों को ईंधन मिलेगा और उन्हें जब्त (सीज) भी नहीं किया जाएगा।

अब किस आधार पर होगी कार्रवाई?

सरकार के नए फैसले के तहत अब केवल गाड़ी की उम्र के आधार पर उस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। कार्रवाई अब वाहनों के पॉल्यूशन लेवल यानी प्रदूषण की स्थिति के आधार पर की जाएगी। 10 साल से पुरानी डीजल कार, 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार, और पुरानी टू-व्हीलर को भी ईंधन देने की अनुमति दी गई है—बशर्ते वे प्रदूषण मानकों पर खरी उतरें।

पहले क्या था फैसला?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 जुलाई से एक सख्त नियम लागू किया गया था, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं देने का आदेश जारी किया गया था। इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे भी लगाए गए थे। लेकिन जनता की तीखी प्रतिक्रिया और व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार को महज दो दिन बाद ही यह फैसला वापस लेना पड़ा।

अब राजधानी के वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है – उनकी पुरानी गाड़ियां फिर से सड़कों पर दौड़ सकेंगी, बशर्ते वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें।

 

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Author: sssrknews

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